कोई भी नफरत फैलाने वाला बयान या भाषण दे तो तुरंत हो FIR दर्ज – सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली 28 अप्रेल ( रैड न्यूज नेशनल ) सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरती भाषण दिया जाए, तो वे बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करें। कोर्ट ने साफ कहा कि हेट स्पीच देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए। कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई है जब कई बड़े राजनेता टिप्पणियों को लेकर चर्चाओं में है। कुछ लोग नफ़रत फैलाने वाले भाषण देकर खुद तो चले जाते है और बाद में लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और कानून तक तो अपने हाथों में ले लेते है । माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन बेलगाम जुबान वाले लोगो की जुबान तो बंद होगी जो नफरत फैलाते हैं ।